यौन शोषण मामला: SN ROY IAS के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नई दिल्ली। हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस.एन राय के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत हर स्तर पर खारिज हो चुकी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी महिला की याचिका को खारिज कर दिया है। आईएएस एसएन राय का कहना है कि महिला ने पैसे ऐंठने के लिए उनके खिलाफ यह आरोप लगाया था। महिला ने याचिका में दावा किया था कि आईएएस एसएन राय ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर मुकर गए। 

महिला ने 2015 में एस.एन राय के खिलाफ शिकायत की थी जिसे चंडीगढ़ की निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ महिला हाईकोर्ट पहुंची जहां उसकी याचिका खारिज कर दी गई। हरियाणा सरकार में मत्स्य पालन विभाग के प्रधान सचिव पद पर सेवारत आईएएस एसएन राय पर पंचकुला की महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। प्राथमिक जांच में पाया गया था कि महिला ने ब्लैकमेलिंग के लिए आरोप लगाए थे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राय ने हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी को पत्र लिखकर उनके पक्ष में आए फैसलों की जानकारी दी है। राय ने पत्र के साथ महिला के आरोपों और उसके बाद कोर्ट से मिले न्याय के दस्तावेज भी अटैच किए हैं। राय ने ढेसी को लिखे पत्र में बताया है कि 2015 से अब तक उनके खिलाफ पुलिस महानिदेशक हरियाणा, आइजी चंडीगढ़, मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ और हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से तमाम आरोपों व शिकायतें खारिज हो गई हैं। इसलिए उन्हें पाक-साफ माना जाए। 

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