
चूंकि, 1 जुलाई से आधार और पैन की लिंकिंग अनिवार्य है, ऐसे में आपको नए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के आवंटन के एप्लीकेशन और इनकम टैक्स रिटर्न में आधार नंबर देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने स्पष्ट किया है कि जो लोग 1 जुलाई तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करा पा रहे हैं, उनके पास e-ITR में UIDAI की तरफ से उपलब्ध कराए गए नंबर को देने का विकल्प होगा और इसे आधार-पैन की वैध लिंकिंग माना जाएगा।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139एए में कहा गया है, ‘प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक परमानेंट अकाउंट नंबर आवंटित किया गया है और जो आधार नंबर हासिल करने के योग्य है, उसे ऑफिशियल गजट में केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचित की गई तारीख पर या उससे पहले निर्धारित की गई अथॉरिटी के पास, तय फॉर्म और तरीके से अपना आधार नंबर बताना होगा। आधार नंबर की सूचना न देने की स्थिति में व्यक्ति को आवंटित किए गए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को अनवैलिड माना जाएगा और उस पर इस एक्ट के दूसरे प्रावधान लागू होंगे।’ एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस तारीख को या उससे पहले आधार और पैन को लिंक किया जाना है, वह केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचित की जाएगी।