मप्र में कोचिंग और HOSTEL के लिए नियम जनवरी से लागू होंगे: शिक्षा मंत्री

Updesh Awasthee
मुकेश मोदी/भोपाल। मध्यप्रदेश में कोचिंग संस्थाओं के पंजीयन, फीस निर्धारण, आधारभूत संरचनाओं सहित अन्य सुविधाओं एवं गुणवत्ता के लिये राज्य शासन द्वारा मापदण्ड तय करने के लिये नियम बनाये जायेंगे। इन नियमों का पालन भी सुनिश्चित करवाया जायेगा। प्रयास यह किये जायेंगे कि यह नियम आगामी जनवरी माह से लागू हो जायें। इसी तरह होस्टलों में विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिये भी मापदण्ड तय कर नियम बनाये जायेंगे। इस तरह के नियम बनाने वाला मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य होगा। यह जानकारी मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री श्री विजय शाह ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय में सम्पन्न बैठक में दी।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री विजय शाह ने कहा कि विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थाओं में भी सुविधाएँ एवं गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचनाएँ उपलब्ध करवाना राज्य शासन का दायित्व है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन का प्रयास है कि विद्यार्थियों एवं पालकों को कोचिंग संस्थाओं के संबंध में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

मंत्री श्री शाह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशों का जिक्र करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में कोचिंग संस्थाओं को रेग्युलेट करने के संबंध में नियम बनाये जायेंगे। इन नियमों में कोचिंग संस्थाओं की फीस, वहाँ उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं, स्तरीय शिक्षक आदि की व्यवस्था को रेग्युलेट करने के प्रावधान किये जायेंगे।

मंत्री श्री शाह ने कहा कि इसी तरह के नियम विभिन्न शहरों में संचालित होस्टलों के लिये भी बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के परिसर में ट्यूशन एवं कोचिंग क्लॉस के संचालन की अनुमति नहीं रहेगी। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान में कोचिंग क्लास और ट्यूशन संचालित पायी जाती है तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी। उन्होंने कोचिंग संस्थानों और होस्टल संचालकों से आग्रह किया कि वे तत्संबंधी मापदण्ड तय करने एवं नियम बनाने के लिये अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मापदण्ड तय करने एवं नियम बनाने के लिये शिक्षाविदों, समाजसेवियों, जन-प्रतिनिधियों, पालकों, विद्यार्थियों, मीडियाकर्मियों आदि से भी सुझाव लिये जायेंगे। इसके लिये संभाग स्तर पर भी बैठक की जायेंगी।
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