BAJAJ ALLIANZ: बूढ़ी मां को तंग कर रही थी, उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना ठोक दिया

अल्मोड़ा/उत्तराखंड। उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस को बीमित राशि 11 लाख 30 हजार रुपये मय ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही परिवादी को मानसिक क्षति के रूप में 10 हजार व वाद व्यय के रूप में 5000 रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया। इतना ही नहीं बीमा राशि का तय समय पर भुगतान न करने पर आठ प्रतिशत का ब्याज लगाए जाने का आदेश भी दिया।

गांव चौपड़ा तहसील खैरना जिला नैनीताल निवासी पार्वती देवी ने निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस पर केस दायर किया। जिसमें आरोप लगाया गया कि 10 अप्रैल 2012 को उसका बेटा कमलेश कुमार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह कंपनी की तरफ से बीमित था। पीड़िता का कहना था कि उसके बेटे की मौत दुर्घटना के कारण हुई है। वहीं बीमा कंपनी के तथ्य से उपभोक्ता फोरम के सदस्य संतुष्ट नहीं दिखे। जिसमें कहा गया कि इस दुर्घटना का यदि वर्णन कर दिया जाता तो वह बीमा ही नहीं करती। यह तर्क न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। 

पीड़िता ने बताया कि स्व. कमलेश चुबडाल की दूसरी बीमा पॉलिसी भी बीमा कंपनी में चल रही थीं। जिनका क्लेम सेटलमेंट कर दिया गया था। उपभोक्ता फोरम ने यह माना कि एक पॉलिसी में दी गई सूचना व तथ्य कपट माने जाएं और दूसरे बीमा में इसे कपट न माना जाए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जिला जज डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अपने दिए गए आदेश में कहा कि बीमा कंपनी की तरफ से दो पॉलिसियों का भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन तीसरी पॉलिसी का भुगतान नहीं किया गया। जो कि सेवा में कमी है। 

इसलिए बीमा कंपनी परिवादिनी को बीमित राशि 11 लाख 30 हजार रुपये दे। वाद के तथ्यों को देखते हुए मानसिक क्षतिपूर्ति के 10 हजार रुपये व पांच हजार रुपये वाद-व्यय के पाने की अधिकारी परिवादिनी है। जिसका भुगतान नियत तिथि एक माह तक नहीं किए जाने पर आठ प्रतिशत ब्याज की दर से राशि का भुगतान करना होगा। फैसला सुनाते समय फोरम के सदस्य प्रभात कुमार चौधरी, सदस्य लीला जोशी मौजूद रहे।

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