कांग्रेस MLA KAMLESHWAR PATEL ने झूठी मेडिकल रिपोर्ट लगाई, FIR के आदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले में याचिकाकर्ता के वकील गिरीश श्रीवास्तव और सरकारी वकील गीतेश सिंह ठाकुर ने बताया कि आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बारे में निर्देश दिए। दरअसल विधायक पटेल के खिलाफ चुनाव याचिका में उन पर असत्य शपथपत्र देने का मामला चल रहा है। कोर्ट में सुनवाई को टालने के लिए उन्होंने जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया, प्राथमिक जांच में वो कूटरचित पाया गया है। हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक भोपाल को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

याचिका में कहा गया था कि निर्वाचित कांग्रेस विधायक अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका को लंबा खींचने के लिए तरह-तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। इसके तहत बीमारी का नाटक रचकर फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्रों के जरिए हर बार हाजिरी माफ करा ली जाती है।

प्रतिपक्षण जैसे महत्वपूर्ण स्टेज पर उनकी ओर से जो मेडिकल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया, वह संदिग्ध है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीख को भोपाल की अक्षय हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात कही गई है, उस तारीख को वे कांग्रेस कमेटी राज्य स्तरीय बैठक में शामिल थे। इस बात के साक्ष्य बतौर अखबारों में प्रकाशित सचित्र समाचार संलग्न की गई।

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