AADHAR को PAN NUMBER से LINK करने बस एक SMS कीजिए

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने करदाताओं को एसएमएस सुविधा का उपयोग कर आधार संख्या को पैन नंबर से लिंक करने के लिए कहा है। देश के प्रमुख समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों में विभाग ने एसएमएस के माध्यम से आधार और पैन को आपस में लिंक करने की जानकारी दी है।इसके लिए किसी व्यक्ति को अपने फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा। विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी इनको आपस में लिंक किया जा सकता है।

एक अन्य तरीका यह भी है
इस तरीके को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov पर जाना होगा। वेबसाइट के बाएं तरफ लिंक आधार पर जाएं। वहां पर अपना पैन और आधार नंबर के साथ अपना नाम बताएं। ध्यान रहे कि यहां वही नाम लिखना होगा जो आधार में लिखा है। आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई अपके दावे की पड़ताल करेगी और वहां से पुष्टि होने के बाद आपका पैन और आधार जुड जाएंगे। अगर पैन और आधार में दिए गए नाम में थोड़ा बहुत अंतर है तो आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी का जिक्र करने के साथ ही पैन और आधार जुड़ जाएंगे। अगर पैन और आधार में जन्म की तारीख एक है, साथ ही जेंडर भी एक है तो परेशानी नहीं होने वाली। अगर पैन और आधार में दिए गए नाम पूरी तरह से अलग है तो दोनों नहीं जुड़ पाएंगे और आपको पैन या आधार किसी एक में बदलाव करवाना होगा।

आयकर विभाग ने साफ किया है कि पैन और आधार को जोड़ने के लिए वेबसाइट पर लॉग-इन करने या रजिस्ट्रेशन कराने की जरुरत नहीं और अगर आपने लॉग इन कर लिया तो प्रोफाइल सेटिंग में जाकर आधार लिकिंग की प्रक्रिया चुन ले। वहां आधार नंबर दीजिए और आधार में दिए गए नाम का जिक्र करिए, बस आपका काम हो जाएगा।

आधार को पैन के साथ जोड़ने पर एक फायदा ये भी होगा कि आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद अलग से एक फ़ॉर्म बंग्लूरु भेजने की जरुरत नहीं होगी। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिटर्न की पहचान पूरी हो जाएगी।

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