
इसके अलावा अंशधारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन दोनों के स्थितियों के अलावा अगर कोई कर्मचारी स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 20 साल से कम समय तक पीएफ देने पर भी यह लाभ मिल सकेगा।
जानकारी के अनुसार ईपीएफओ के निदेशक मंडल ने यह फैसला लिया है और इसके लिए नीतियां बनाने वाली शीर्ष इकाई सीबीटी के सामने सिफारिश की है। एक अधिकारी के अनुसार सीबीटी ने बुधवार को बैठक में बीमा योजना में संशोधन सी सिफारिश ही है। इन्हें सरकार की अनुमति मिलने के बाद इन्हें लागू कर दिया जाएगा।