जबलपुर-दमोह रोड़ खस्ताहाल फिर TOLL TAX क्यों: हाईकोर्ट

Updesh Awasthee
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर-दमोह रोड़ फिर से खस्ताहाल हो जाने के बावजूद टोल टैक्स वसूले जाने के मामले में जवाब-तलब किया है। इसके लिए एक्सल कंपनी को चार सप्ताह का समय दिया गया है। यह समन डॉ.विजय बजाज की याचिका पर जारी किया गया है। 

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व जस्टिस आरएस झा की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता दमोह निवासी सामाजिक कार्यकर्ता व आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ.विजय बजाज की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार अग्रवाल व उत्कर्ष अग्रवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जिस ठेकेदार ने सड़क का निर्माण किया था, उसने मेंटेनेंस की दिशा में समुचित ध्यान नहीं दिया। 

साथ ही निर्माण संबंधी खामियों से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद खस्ताहाल सड़क के ऊपर से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स की वसूली की जा रही है, जो कि न्यायसंगत नहीं है। जिस सड़क पर गुजरने वाले वाहनों के टायर पंचर हो जाएं, पूरे वाहन के अस्थि-पंजर हिल जाएं, वह टोल टैक्स क्यों दे?
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