
मध्य प्रदेश एटीएस ने कोर्ट को सुझाव देते हुए कहा कि इन तीनों आरोपियों को 23 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखा जाए। जज ने आरोपियों से पूछा कि क्या उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके पास कोई वकील है, इसका जवाब देते हुए आरोपियों ने मना कर दिया। इतना ही नहीं जज ने कानूनी मदद के बारे में बताते हुए कहा कि अगर उनके पास पैसे नही है तो उन्हे सरकारी वकील मुहैया करा दिया जाएगा। इस पर तीनों ने इंकार करते हुए कहा कि हम अपने स्वयं के वकील की व्यवस्था करेंगे।
पुलिस ने आरोपियों को 7 मार्च को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पीपरिया के पास से एक बस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें जिला अदालत में पेश किया गया। बता दें 7 मार्च को शाजापुर जिले के करीब भोपाल-उज्जैन पैसेन्जर ट्रेन में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 लोग घायल हुए थे।