जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शादी-समारोहों में मेहमानों व व्यंजनों की संख्या सीमित कर दी है। सरकार की ओर से जारी आदेशानुसार लडक़ी की शादी में 500 से अधिक मेहमान आमंत्रित नहीं किए जा सकते। लडक़े की शादी में मेहमानों की संख्या 400 निर्धारित की गई है। वहीं छोटे समारोहों के लिए मेहमानों की संख्या 100 तक सीमित की गई है।
सरकार ने इन समारोहों में व्यंजनों की संख्या भी सीमित करते हुए कहा है कि शादी समारोह में सात सब्जियों से अधिक नहीं बनाई जा सकती और दो से अधिक मिष्ठान नहीं रखे जा सकते।इसके साथ ही समारोहों में किसी तरह के डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन परिवारों में आगामी दिनों में ऐसे समारोह है, उन्हें कुछ राहत प्रदान करते हुए सरकार ने पहली अप्रैल 2017 से उक्त आदेश लागू करने का फैसला किया है।
खाद्य, जन-वितरण व उपभोक्ता मामलों के मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने इस आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को आदेश को लागू करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जुल्फिकार ने कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में सरकार इस संदर्भ में बिल लाकर कानून बनाएगी ताकि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।