
कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिग को लेकर प्रवेश परीक्षा ही केवल एक आधार न हो। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 60 फीसदी प्रवेश परीक्षा और 40 फ़ीसदी स्कूल रिजल्ट के आधार पर प्रवेश मिले, लेकिन यह हम तय नहीं कर सकते यह सरकार तय करे, क्योंकि ये पॉलिसी निर्णय है।
कोर्ट ने कहा कि हम निजी कोचिंग संस्थानों को बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन जल्द से जल्द इनको रेगुलेट करने की जरूरत है और केंद्र सरकार इसको रेगुलेट करें। कोर्ट ने देशभर के निजी कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी में कही।