संघ प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में साध्वी प्रज्ञा जोशी दोषमुक्त

इंदौर। आरएसएस के प्रचारक रहे सुनील जोशी की 2007 में हुई हत्या मामले के 8 आरोपियों को बुधवार को कोर्ट ने बरी कर दिया। मध्यप्रदेश में देवास के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजीव कुमार आप्टे ने कहा, "आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं, लिहाजा उन्हें बरी किया जाता है।" बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की कार्यकर्ता हैं। इनकी गिरफ्तारी का भाजपा के कई नेताओं ने कड़ा विरोध किया था। 

सुनील जोशी की 29 दिसंबर 2007 को देवास के चूना खदान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विरोध में आगजनी, पथराव हुआ था। मप्र हाईकोर्ट के इंस्ट्रक्शन पर मामले की जांच नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) ने की थी। बाद में केस को भोपाल की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।

इस मामले की मुख्य आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है जो भोपाल में ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं और उनका इलाज चल रहा है। एक अन्य आरोपी हर्षद अजमेर जेल में बंद है, जबकि लोकेश शर्मा और राजेंद्र चौधरी पंचकुला जेल में हैं। महू का जितेंद्र शर्मा, देवास का रामचरण पटेल, वासुदेव परमार, इंदौर का आनंदराज कटारिया भी जमानत पर हैं।

क्या हैं आरोप?
साध्वी प्रज्ञा पर सुनील जोशी की हत्या का आरोप है। प्रज्ञा को 23 अक्टूबर, 2008 में गिरफ्तार किया गया था। प्रज्ञा सिंह के अलावा हर्षद सोलंकी, रामचरण पटेल, वासुदेव परमार, आनंदराज कटारिया और जितेंद्र शर्मा सहित 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या, सबूत छिपाने और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे। इस मामले के अलावा साध्वी पर मालेगांव में हुए धमाकों की साजिश रचने का भी आरोप है। धमाकों में 7 लोगों की मौत हो गई थी।
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