आयुर्वेद की प्रीपीजी परीक्षा घोटाले में नोटिस जारी

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आयुर्वेद की प्रीपीजी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप संबंधी मामले में राज्य के आयुष विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

न्यायमूर्ति आरएस झा व जस्टिस एके जोशी की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता अमित कुमार अवधिया की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ला व संदीप शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत एमडी-एमएस में प्रवेश के लिए आयोजित मध्यप्रदेश प्रीपीजी परीक्षा की परिणाम घोषणा में गंभीर गड़बड़ियां की गई हैं। 9 सितम्बर 2016 को परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। याचिकाकर्ता को 100 में से 75 अंक प्राप्त हुए। वह योग्य घोषित किया गया, लेकिन बाद में संशोधित परिणाम इंटरनेट की गूगल लिंक में दर्शित होने लगी। 

वह एमपी ऑनलाइन की अधिकृत वेबसाइट पर थी। उसमें कुल अंक 77 दिखाए गए, लेकिन रैंक 35 से घटाकर 45 दिखाई गई। जब इस सिलसिले में एमपी ऑनलाइन के अधिकारियों से पूछताछ की गई, तो उनकी ओर से इस बारे में कुछ भी बताने से इंकार कर दिया गया। इसीलिए न्यायहित में हाईकोर्ट की शरण ली गई।
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