अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर कोर्ट का स्टे: मुसलमानों की एंट्री पर बैन

नई दिल्ली। अमेरिका की एक कोर्ट ने 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। एक दिन पहले ट्रंप ने अमेरिका में ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, सूडान और सोमालिया के मुस्लिमों की अमेरिका में एंट्री पर बैन लगाई थी। यूएस के ब्रूकलिन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज एन डोनेली ने यह फैसला लिया।

ट्रंप के फैसले के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर लगाए गए बहुत कड़े प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर ट्रंप के आदेश के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। करीब दो हजार प्रदर्शनकारी न्यूयार्क के जॉन एफ केनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एकत्रित हुए।

ट्रंप के फैसले के खिलाफ मुकदमा
इस फैसले को भेदभावपूर्ण बताए जा रहा है। इस आदेश को चुनौती देते हुये पहला मुकदमा दायर किया गया है। इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले समूहों में से एक न्यूयॉर्क प्रवासी गठबंधन की ओर से कानूनी कदम उठाने वाले वकील कैमिले मैकलर ने कहा- हम जानते थे कि यह होने वाला है। हम तैयार थे लेकिन हम यह नहीं जानते थे कि यह कब होगा और हम यह नहीं सोच सकते थे कि जब लोग विमान में सफर कर रहे होंगे तो यह आदेश लागू कर दिया जाएगा।

क्या था ट्रंप का फैसला
ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद संभालने के एक सप्ताह बाद ही इस विवादास्पद आदेश पर हस्ताक्षर किए। जिन देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें ईरान, इराक, सीरिया, सूडान, लीबिया, यमन और सोमालिया शामिल हैं।

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