कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9000 हुई, क्षतिपूर्ति 25 लाख

नईदिल्ली। नए साल में केंद्र सरकार ने पेंशनधारियों को सौगात दी है. अब केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारियों को कम से कम नौ हजार रुपए पेंशन मिलेगी. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढाकर नौ हजार रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई है और साथ ही उनकी क्षतिपूर्ति राशि में दो गुना की बढ़ोत्तरी की गई है. स्वयंसेवी एजेंसियों की स्थायी समिति की 29वीं बैठक को यहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि करीब 88 प्रतिशत पेंशन खातों को आधार से जोड़ा गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री सिंह ने कहा कि देश में करीब 50.55 लाख पेंशनभोगी हैं. 

कार्मिक मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि न्यूनतम पेंशन बढाकर नौ हजार रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई है और क्षतिपूर्ति राशि 10.15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25.35 लाख रुपए कर दी गई है. मालूम हो कि क्षतिपूर्ति राशि वह रकम होती है जो किसी भी कर्मचारी को रिटायर होने के समय मिलती है.

समिति की बैठक पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से आयोजित की गई. सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ज्ञान, अनुभव और प्रयासों का अच्छा उपयोग करने के लिए संस्थागत तंत्र बनाने की जरूरत है जो वर्तमान परिस्थितियों में मूल्यों को बढाने में मदद कर सकता है. उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी भारत के लिए स्वास्थ्यकर एवं उत्पादक कार्यबल हैं और हमें उपयोगी दिशा में उनकी उर्जा को आगे बढाने की जरूरत है.

आधार हुआ अनिवार्य
जितेंद्र सिंह ने कहा कि करीब 88 प्रतिशत पेंशन खातों को आधार से जोड़ा गया है. बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों और करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिये जनवरी के अंत तक आधार संख्या उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया गया है. जिन अंशधारकों या पेंशनभोगियों के पास आधार नहीं है, उन्हें माह के अंत तक यह सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिये आवेदन कर दिया है. यह ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिये जरूरी बना दिया गया है.

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