कैलाश विजयवर्गीय के बचाव में एक भी गवाह नहीं आया, वारंट जारी

इंदौर। महू विधायक व भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का 15 में से एक भी गवाह हाई कोर्ट में बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचा। कोर्ट ने सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 15 दिसंबर को उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए। 

याचिकाकर्ता ने आवेदन पेश कर कहा कि संभागायुक्त ने सीडी के संबंंध में जो रिपोर्ट पेश की है उसे साक्ष्य के रूप में शामिल किया जाए। कांग्रेस नेता अंतरसिंह दरबार ने विजयवर्गीय के निर्वाचन को चुनौती दे रखी है। जस्टिस जरतकुमार जैन की बेंच में मामले की सुनवाई हो रही है। 

विजयवर्गीय को बचाव में बयान दर्ज करवाना है। सुबह हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो एक भी गवाह मौजूद नहीं था। इस बीच याचिकाकर्ता के वकील रवींद्रसिंह छाबड़ा ने हाई कोर्ट में आवेदन किया कि सीडी की जांच रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में शामिल कर सार्वजनिक किया जाए। 
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