मंडी में किसानों को भोजन योजना में घोटाला

Updesh Awasthee
सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। कृषि उपज मंडी में अपनी उपज बेचने आये किसानों के लिये अल्प शुल्क पर भोजन देने की सुविधा प्रदान कि गइ है उन्हें 5/- रूपये प्रति थाली की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाता है इस सुविधा की आड में कृषि उपज मंडी वारासिवनी में कृषकों को भोजन कूपन देने की आड में वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2013 की अवधि के मध्य लाखों रूपये का धोटाला प्रकाश में आया है। इसी तारतम्य में वर्ष 2010-11 के दौरान कृषक भोजनलाय के भुगतान में अनियमितताएं पाये जाने पर ओमसांई कृषक भोजनालय के प्रो.विवेक ऐडे को किये गये अनियमित भुगतान की वसूली हेतु 10 लाख 47 हजार 954 रूपये की वसूली किये जाने हेतु दिनांक 18/12/2016 को नोटिस जारी कर 30 दिन के अंदर राशि जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

सचिव कृषि उपज मंडी समिति वारासिवनी द्वारा जारी नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि नियत समयावधि पर राशि जमा कर रसीद प्राप्त करे अन्यथा आपके विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जायेगी। यह उल्लेखनीय है कि ओमसांई भोजनालय के प्रो. विवेक ऐडे वर्तमान समय में नगर पालिका परिषद वारासिवनी के पार्षद है।

वारासिवनी कृषि उपज मंडी प्रांगण में स्थित भोजनालय के कक्ष में जहां 50 आदमी बैठकर भोजन नही कर सकते वहां 1000 से भी अधिक किसानों को एक दिवस में भोजन कराना बताकर भोजन कूपन की आड में लाखों रूपये का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। इतना ही नही शासकीय अवकाश के दिन जब मंडी बंद रहती है उस दिन भी भोजन कराया जाना बताया गया है।

इस मामले की शिकायत वरिष्ठ पत्रकार आनंद ताम्रकार द्वारा उपसंचालक मध्यप्रदेश कृषि विपणन संघ जबलपुर को की गई थी जिसकी जांच कराये जाने पर उक्त कार्यवाही की गई है।

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