निकालना था 28वां, उखाड़ दिया वां दांत, डॉक्टर पर जुर्माना

चंडीगढ़। चिन्हित किए दांत के जगह दूसरे दांत को निकालने पर उपभोक्ता फोरम ने डॉ हरवंश सिंह जज इंस्टीटयूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने डॉ. हरवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हास्पिटल को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को सेवा में कोताही और मानसिक प्रताड़ना के लिए 25 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। वहीं निर्देश की प्रति मिलने के एक महीना के अंदर निर्देश का पालन न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करना होगा।

शिकायतकर्ता तनवीर मलिक निवासी माडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मनीमाजरा ने सेक्टर-25 चंडीगढ़ स्थित डॉ हरवंश सिंह जज इंस्टीटयूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी और इसके एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राहुल शर्मा के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। तनवीर मलिक ने शिकायत में कहा कि 6 सितंबर, 2015 को अपने दांत सेक्टर-25 स्थित डॉ हरवंश सिंह जज इंस्टीटयूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल में दांतों में तार लगवाने गए। वहां पर डॉक्टरों ने अक्ल दाड़ निकलवाने को कहा। 10 सितंबर, 2015 को दांत नंबर 28 और 38 को निकालने के लिए डॉ. राहुल शर्मा ने ऑपरेशन किया। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि डॉक्टर ने 38 नंबर की दांत को सही तरीके से निकाल दिया, लेकिन डॉक्टर ने लापरवाही से 28वें दांत के जगह 27वें दांत को निकाल दिया।

15 सितंबर को शिकायतकर्ता ने डॉ. हरवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हास्पिटल को नोटिस भेजा। नोटिस भेजे जाने पर इंस्टीट्यूट ने क्षतिपूर्ति करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में कुछ नहीं किया। डॉ. हरवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हास्पिटल ने उपभोक्ता फोरम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि डॉ. राहुल शर्मा संस्थान के अनुभवी डॉक्टर थे। जीवित रहते हुए उनके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई। संस्थान ने सेवा में कोताही नहीं की है।
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