
हरिगंज निवासी शिवम पिता प्रफुल्ल बरोले ने इसका विरोध कर 20 रुपए की होना बताया। बरोले ने मप्र पर्यटन विकास निगम लिमिटेड वाटर स्पोर्ट्स काॅम्पलेक्स इंदिरासागर हनुवंतिया के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत की।
अध्यक्ष इंद्रा सिंह, सदस्य माया राठौर व अंजली जैन ने फैसला सुनाते हुए बोतल मूल्य के 10 रुपए, अनुचित व्यापार व सेवा में कमी के कारण 2 हजार व परिवाद व्यय के 1 हजार रुपए देने का आदेश दिया। बरोले 17 जनवरी 2016 को हनुवंतिया घुमने गए थे।