नोटबंदी: प्राइवेट अस्पताल इलाज से इंकार नहीं कर सकते

भोपाल। मप्र शासन की ओर से पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि इमरजेंसी की स्थिति में प्राइवेट अस्पताल इलाज से इंकार नहीं कर सकते, फिर चाहे मरीज के पास पैसे हों या ना हों। कम से कम प्राथमिक इलाज को करना ही होगा। नोटबंदी के बाद सामने आई समस्या को देखते हुए फिर से इस नियम की याद दिलाई जा रही है। 

मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में इस आशय के आदेश जारी किए गए हैंं। सीएमएचओ दफ्तर से  निजी अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों के लिए पत्र जारी किया गया है। पत्र में साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि मुद्रा परिवर्तन की वजह से अगर किसी मरीज का इलाज करने से मना किया जाता है तो ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अस्पतालों के लिए जारी निर्देशों में निजी अस्पतालों को मरीज को कम से कम प्राथमिक इलाज मुहैया कराकर ज़रुरत होने पर सरकारी अस्पताल में रेफर करना भी शामिल है। साथ ही इसकी जानकारी सीएमएचओ कार्यालय को देनी होगी। ( पढ़ते रहिए bhopal samachar हमें ट्विटर और फ़ेसबुक पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।)
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!