
इस मामले में बेवजह की देरी अक्सर पदोन्नति के समय बाधा बन जाती है। यह भी तय किया गया है कि यदि किसी अधिकारी की अप्रेजल रिपोर्ट 31 दिसंबर तक तैयार नहीं होती है, तो वह उस साल के लिए व्यक्तिगत स्तर से सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट भेज सकता है।
कार्मिक विभाग ने गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और राजस्व सेवा विभाग को पत्र लिखकर सरकार के फैसले की जानकारी दे दी है। उल्लेखनीय है कि ये सभी मंत्रालय अलग-अलग कैडरों के अधिकारियों के अप्रेजल और पदोन्नति का काम देखते हैं। ( पढ़ते रहिए bhopal samachar हमें ट्विटर और फ़ेसबुक पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।)