नया मोटर व्हीकल एक्ट: चालान 500 नहीं 5000, बच्चे का एक्सीडेंट मा-बाप को जेल

भोपाल। नया सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट जनवरी 2017 से लागू होने जा रहा है। इसमें कई नियम बदले गए हैं। अब तक बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 रुपए फाइन लगता था परंतु अब 5000 रुपए लगेगा। यदि किसी नाबालिग बच्चे ने एक्सीडेंट कर दिया तो माता पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। जिसमें 3 साल की सजा व 25000 रुपए जुर्माना लगेगा। 

गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि केंद्र में प्रस्ताव पास होते ही नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। वाहन दुर्घटनाएं रोकने के लिए नया सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट-2016 लाया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। जल्द ही संसद में पास होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि राज्यों के सुझावों को नए एक्ट में शामिल किया गया है।

सीट बेल्ट नहीं तो 10 गुना फाइन
कार मालिक यदि सीट बेल्ट के बिना ड्राइव करते मिले तो उसे 100 की जगह एक हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों से भी इतना ही जुर्माना लिया जाएगा। तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

ड्रंक एन ड्राइव पर Rs.10 हजार जुर्माना
यदि कोई वाहन मालिक शराब पीकर वाहन चलाते मिला तो उसे दो की जगह 10 हजार रुपए जुर्माने देना होगा। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते मिलने पर वाहन मालिक को 400 की जगह एक हजार रुपए देना पड़ेंगे। इतना ही नहीं छह महीने तक लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। ( पढ़ते रहिए bhopal samachar हमें ट्विटर और फ़ेसबुक पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।)
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!