सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। पुलिस वेलफेयर गैंस एंजेंसी में रकम की हेराफेरी करने के मामले में बर्खास्त महिला प्रधान आरक्षक श्रीमति रीना पति राजकुमार शाडिल्य को 10 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री माखनलाल झोड ने सुनाई सजा के अलावा 1000 रूपये का अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।
अभियोजन के अनुसार श्रीमति रीना शाडिल्य वर्ष 2002 से 2005 के बीच पुलिस वेलफेयर गैंस एजेंसी पुलिस लाईन बालाघाट के प्रभार में पदस्थ थी उनके पास गैंस एजेंसी के समस्त प्रभार थे इस दौरान 552 नग भरे हुये गैंस सिलेडर कीमत 1 लाख 64 हजार 496 रूपये तथा खाली सिलेडर 153 नग कीमत 2 लाख 60 हजार 100 रूपये 27 नग रेग्यूलेटर कीमत 6750 रूपये तथा नगदी 9 लाख 8320 रूपये हिसाब के मुताबिक कम देकर गैंस एंजेंसी का नुकसान किया।
इसी प्रकार कंपनी से गैंस सिलेडर का लोड लेकर आने वाले वाहन एवं चालकों को नगद राशि 42185 रूपये अनाधिकृत रूप से दिये इस प्रकार रिना शाडिल्य ने गैंस एंजेसी की प्रभारी रहते हुये कुल 48261420 रूपये की हेराफेरी करते हुये स्वयं के उपयोग में ले लियें। जिस आधार पर उनके विरूद्ध धारा 409 के तहत न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया।