
अब्दुल हफीज ने फाइव स्टार स्टील के संचालक मोहम्मद सईद निसार निवासी जूनी इंदौर लाइन से मूंदी हाईस्कूल निर्माण के लिए 8 लाख 50 हजार रुपए के सरिए खरीदे थे। भुगतान के बदले हफीज ने 25 अक्टूबर 2010 को खुद के हस्ताक्षर एवं यूनिवर्सल हाउसिंग कार्पोरेशन के प्रोपाइटर की सील लगा हुआ चेक परिवादी सईद को चेकर भरोसा दिलाया कि भुगतान हो जाएगा। सईद ने जब यह चेक बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में अपर्याप्त राशि होने से चेक बाउंस हो गया।
मौखिक रूप से कई बार निवेदन करने पर भी अनदेखी की तो फरियादी ने धारा 138 के तहत कोर्ट में परिवाद लगाया। कोर्ट में चले प्रकरण के दौरान हफीज को तीन दिन के लिए जेल भी भेजा गया था। इसके बाद भी रुपए नहीं लौटाए। शुक्रवार हुए फैसले में 8.5 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने के आदेश व एक साल की कठाेर कारावास से दंडित किया। प्रतिकर राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा दी जाएगी।