
आॅनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए यहां क्लिक करें
सायबर संबंधी शिकायतों के साथ और किन-किन सुविधाओं को इसमें जोड़ा जा सकता है इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। पुलिस के पोर्टल पर शिकायत का फॉर्मेट ऑनलाइन कर दिया गया है। मुख्यालय अब इनमें सायबर सहित किन मामलों को इसमें जोड़ सकता है और उसे किस तरह क्रियान्वित किया जाएगा, इस पर अंतिम काम चल रहा है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ऐसे सभी राज्य जहां अब तक ऑनलाइन शिकायत की सुविधा नहीं है, उन्हें कोर्ट ने नवंबर तक का समय दिया है।
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आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय की शिकायत शाखा व स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस पर काम शुरू कर दिया था। इस सुविधा के जरिए फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसी के चलते शिकायतकर्ता को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी।
मप्र पुलिस की वेबसाइट में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने को लेकर तीन ऑप्शन हैं।
-आप किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
-आप सामान्य शिकायत (जिसमें एफआईआर की जरूरत ना हो) दर्ज कर सकते हैं।
-सायबर का विकल्प दिया गया है।
संबंधित थानों को भेजी जाएगी
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के बाद उसे संबंधित थानों को भेज दिया जाएगा। साथ ही दर्ज शिकायत का नंबर शिकायतकर्ता को दिया जाएगा जिससे वो समय-समय पर की गई शिकायत का स्टेटस देख पाएगा। इसमें जिस पुलिसकर्मी या जांच अधिकारी को मामला सौंपा जाएगा उसका नंबर भी शिकायतकर्ता को दिया जाएगा।
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