
मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में पर्यावरण अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले को लेकर कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कपिल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कपिल शर्मा ने अंधेरी पश्चिम में म्हाडा कॉलोनी के अंतर्गत आने वाले फोर बंगलोज इलाके में बंगला खरीदा था।
पिछले साल 7 नवंबर उन्होंने ये बंगला खरीदा गया। कपिल पर आरोप है कि इस बंगले में उन्होंने कुछ अवैध निर्माण कराया। इस दौरान निकलने वाले मलबे को उन्होंने अपने बंगले के पीछे मैंग्रोव के नजदीक कथित तौर पर फेंक दिया।
उपनगरीय राजस्व विभाग के निर्देश पर अंधेरी तहसीलदार की ओर से वर्सोवा पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कपिल के खिलाफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के तहत मामला दर्ज हुआ है। 10 सितंबर को एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कपिल शर्मा और उनके पड़ोसियों के खिलाफ मैंग्रोव कटवाने की शिकायत दर्ज करवाई थी।
पुलिस ने दोनों कलाकारों के अलावा बिल्डर के खिलाफ महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट (एमआरटीपी), 1996 के सेक्शन 53 (7) तहत केस दर्ज किया है। अगर ये आरोप साबित हुए, तो दोनों को एक महीने से तीन साल तक की सजा हो सकती है। 2000 से 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।