मप्र की शैक्षणिक संस्थाओं की टैक्स छूट खत्म

भोपाल। जबलपुर स्थित मप्र हाइकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थाओं को मिली नगरीय निकायों के तमाम टैक्स की छूट को खत्म कर दिया गया है। अब तक शैक्षणिक संस्थाएं केवल समेकित कर ही अदा किया करतीं थीं परंतु अब उन्हें जलकर, शिक्षा उपकर व प्रकाश कर भी देना होगा। नगरीय निकायों को इससे काफी लाभ होगा। 

शिक्षा के नाम पर निजी स्कूल और कॉलेज हर साल मोटी फीस वसूलकर लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन नगर निगम को सिर्फ समेकित कर ही दिया जाता रहा क्योंकि नगर पालिक अधिनियम 1956 में शैक्षणिक संस्थाओं को कर के दायरे से मुक्त रखा गया था। इसको लेकर नगर निगम ने हाईकोर्ट में केस दायर किया था। इसके बाद समेकित कर के अलावा शिक्षा उपकर व जल तथा प्रकाशकर भी वसूलने के निर्देश हो गए हैं। अब नगर निगम को इन संस्थानों से हर साल करोड़ों रुपए कर के रूप में मिलने लगेंगे।

ऐसे समझे कितना कर देना होगा
शैक्षणिक संस्थान कितना भी छोटा या ​बड़ हो वह साल में सिर्फ एक बार 210 रुपए समेकित कर ही देता था। अब शैक्षणिक संस्थान यदि एक हजार वर्गफीट में बना है तो उसे संपत्तिकर छोड़कर अन्यकर करीब 25 सौ रुपए देना होगा। इससे निगम को करोड़ो की आय होगी।

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