देवास की राजमाता के खिलाफ हाईकोर्ट से नोटिस जारी

Updesh Awasthee
इंदौर। देवास राजपरिवार की राजमाता एवं भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार सहित चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट से नोटिस जारी हुए हैं। ये नोटिस अशोक कुमार चौधरी की याचिका पर दायर किए गए। इसमें चुनाव आयोग पर पक्षपात और राजमाता पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप हैं। 

चुनाव आयोग और देवास विधायक गायत्री राजे पवार के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर हुई। इसमें पवार का चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव आयोग से तीन अरब रुपए मुआवजा दिलाने की मांग की है। याचिका देवास निवासी अशोककुमार चौधरी ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने विधायक के चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरा था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे रद्द कर दिया। 

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग ने जानबूझकर याचिकाकर्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए नामांकन फॉर्म रद्द किया था। इसी तरह गायत्री राजे पवार पर भी चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। सोमवार को याचिका में सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किए। अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। बता दें कि ये वही भाजपा विधायक हैं जिनके पास इतना सोना चांदी है कि उसका मूल्यांकन भी मुश्किल है। यहां पढ़ें। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!