
विभागीय स्तर पर जिलों के मध्य कोई तबादला करना है तो इसका प्रस्ताव विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री तक जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूल शिक्षा और गृह विभाग की अलग तबादला नीति होती है, इसलिए इनका अमला सामान्य तबादला नीति से अलग रहेगा। जिलों से कहा गया है कि वे जिला कैडर के स्टाफ का तबादला जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही करें।
इन आधारों पर होंगे तबादले
- आपसी सहमति
- पति-पत्नी के अलग-अलग होने पर
- स्वास्थ्य कारण
- स्वयं के व्यय पर
- प्रशासकीय आधार
पंचायत सचिवों की तबादला नीति भी जारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों की तबादला नीति तैयार कर ली है। इसमें 12 साल से एक जनपद में जमे पंचायत सचिवों के तबादले दूसरी जनपद में किए जाएंगे। दमोह, कटनी सहित जिन जिलों में चुनावों के कारण तबादले नहीं हुए थे, वहां पूरी तरह से बदलाव होगा। 3 साल से एक ही पंचायत में काम कर रहे सचिवों को दूसरी पंचायतों में भेजा जाएगा। ऐसे सचिव, जिनकी शिकायतें होंगे वे प्रशासकीय आधार पर हटाए जाएंगे।