
एडीजे डीके पालीवाल ने बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद राघव जी भाई के नौकर राजकुमार दांगी के साथ अननैचुरल सेक्स करने के आरोप सुनवाई के योग्य पाए। आईपीसी की धारा 377 के तहत 2 लोग आपसी सहमति या असहमति से अननैचुरल संबंध बनाते है और दोषी करार दिए जाते हैं तो उनको 10 साल की सजा से लेकर उम्रकैद की सजा हो सकती है। यह अपराध संजेय अपराध की श्रेणी में आता है और गैरजमानती है। धारा 506 जान से मारने की धमकी देने के संबंध से है।
राघव जी भाई सेक्स स्कैंडल मामले ने मध्यप्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। राघव जी भाई के नौकर राजकुमार दांगी ने हबीबगंज थाने में 5 जुलाई 2013 को राघव जी भाई के खिलाफ उसके साथ अननैचुरल सेक्स करने की शिकायत की थी। अपने आरोपों के पक्ष में राजकुमार दांगी ने पुलिस को एक सीडी भी सौंपी थी, जिसमें राघव जी भाई फरियादी राजकुमार दांगी के साथ कथित रूप से अननैचुरल सेक्स करते दिखाए गए थे।