
राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर्स को दिये निर्देश में कहा है कि राप्रसे के जो अधिकारी नर्मदा घाटी विकास विभाग में अपर संचालक, उप संचालक, भू-अर्जन अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और एनएचडीसी के पदों पर पदस्थ हैं, उन्हें जिले में एडीएम अथवा एसडीएम न बनाया जाये।
निर्देशों में कहा है कि अगर उपरोक्त अधिकारियों को एडीएम/एसडीएम का प्रभार दिये जाने की आवश्यकता है, तो प्रभार देने के पहले सामान्य प्रशासन विभाग से लिखित अनुमति प्राप्त की जाये।