भोपाल। राज्य प्रशासनिक सेवा के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और एनएचडीसी में पदस्थ अधिकारियों को जिले में एडीएम और एसडीएम का प्रभार नहीं दिया जायेगा।
राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर्स को दिये निर्देश में कहा है कि राप्रसे के जो अधिकारी नर्मदा घाटी विकास विभाग में अपर संचालक, उप संचालक, भू-अर्जन अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और एनएचडीसी के पदों पर पदस्थ हैं, उन्हें जिले में एडीएम अथवा एसडीएम न बनाया जाये।
निर्देशों में कहा है कि अगर उपरोक्त अधिकारियों को एडीएम/एसडीएम का प्रभार दिये जाने की आवश्यकता है, तो प्रभार देने के पहले सामान्य प्रशासन विभाग से लिखित अनुमति प्राप्त की जाये।