भोपाल। भोपाल के कोलार नगर क्षेत्र में एडवांस मेडिकल कॉलेज को 25 एकड़ बेशकीमती जमीन मुफ्त में आवंटित करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने दो सप्ताह की मोहलत दी है। जस्टिस एसके गंगेले व जस्टिस एचपी सिंह की युगलपीठ ने बुधवार को सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए।
भोपाल निवासी अमिताभ अग्निहोत्री द्वारा दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2008 में कोलार नपा ने एडवांस मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 10 एकड़ भूमि निशुल्क प्रदान की थी, इसके बाद उक्त भूमि को बढ़ाकर 25 एकड़ कर दिया। आवेदक का कहना है कि उक्त आवंटन नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व की हानि हुई है। बुधवार को हुई सुनवाई दौरान राज्य सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा, जिस पर आवेदक की ओर से आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया कि सरकार सात बार से जवाब पेश करने समय लेती आई है, जो अनुचित है।
सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह पैरवी कर रहे हैं।