ट्रेन की गलत सूचना, यात्री को मिलेगा जुर्माना

ठाणे। रेल यात्रियों को गलत सूचना देना आइआरसीटीसी को महंगा पड़ गया। एक यात्री ने उपभोक्ता फोरम में दावा ठोक दिया। फोरम ने आइआरसीटीसी को आदेश दिया कि वो यात्री को 7000 रुपए जुर्माना सहित टिकट के पैसे भी वापस लौटाए। 

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आइआरसीटीसी) रेलवे की सहायक कंपनी है। यह कैटरिंग, टूरिज्म और ऑनलाइन टिकट के काम को संचालित करती है। नवी मुंबई के रहने वाले गोपाल बी बजाज ने 5 मई, 2013 को आइआरसीटीसी के पोर्टल के जरिये नागपुर-मुंबई एक्सप्रेस में टिकट बुक कराई। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन 300 रुपये का भुगतान कर दिया।

लेकिन जब वह ट्रेन पकड़ने के लिए अमरावती स्टेशन पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि ट्रेन साढ़े चार घंटे विलंब से चल रही है। उन्हें दूसरे दिन आफिस पहुंचना था। इसलिए उन्होंने जनरल टिकट लेकर दूसरी ट्रेन से यात्रा की। बाद में उन्होंने यह शिकायत ठाणे जिला उपभोक्ता फोरम में की। बजाज ने बताया, ईमेल पर आइआरसीटीसी ने समय पर ट्रेन आने की सूचना दी थी, जबकि ट्रेन लेट थी। 
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