महर्षि यूनिवर्सिटी से संबद्ध 419 कॉलेजों की मान्यता खतरे में

भोपाल। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से संबद्ध 419 कॉलेज संकट में आ गए हैं। मप्र हाईकोर्ट में इन तमाम संबद्धताओं पर सवाल लगाते हुए याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर पूछा है कि उसने किस अधिकार से इन कॉलेजों को एफिलेशन दिया। मामले में यूजीसी सचिव, विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार और राज्य शासन को पक्षकार बनाया गया है।

शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस सुभाष काकडे की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता डॉ.बीआर अम्बेडकर सोसायटी ऑफ हैल्थ एजुकेशन की ओर से अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय को अस्थाई मान्यता दी है। 

जिसमें स्पष्ट रूप से यह शर्त जोड़ी गई है कि विश्वविद्यालय किसी भी शैक्षणिक संस्था, कॉलेज, स्कूल या कोचिंग क्लास, सेंटर आदि को संबद्धता प्रदान नहीं करेगा। इसके बावजूद एक के बाद एक 419 संस्थाओं को संबद्धता की रेबड़ी बांट दी गई। हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में सभी पक्षकारों को 27 सितम्बर तक हर हाल में जवाब प्रस्तुत करने कहा है।

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