
इस योजना के लिए आवश्यक होगा कि हितग्राही जिले का निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो, न्यूनतम 10 वीं कक्षा उर्त्तीण हो। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य रहेगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी स्वरोजगार योजनांतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना में पात्र नही होगा।
पूर्व में किसी शासकीय संस्था से लाभ न लिया गया हो तथा सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा। विस्तृत जानकारी के लिए जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति से सम्पर्क कर सकते हैं।