मप्र में आरक्षित वर्ग के बेरोजगारों को 1 करोड़ का लोन

भोपाल। अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है । इच्छुक हितग्राही जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय में आवेदन प्राप्त कर 31 अगस्त तक जमा कर सकते है। इस योजना में वित्तीय प्रावधान न्यूनतम 10 लाख से अधिकतम 1 करोड़ होगी। जो बैंक द्वारा देय होगी। 

इस योजना के लिए आवश्यक होगा कि हितग्राही जिले का निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो, न्यूनतम 10 वीं कक्षा उर्त्तीण हो। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य रहेगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी स्वरोजगार योजनांतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना में पात्र नही होगा। 

पूर्व में किसी शासकीय संस्था से लाभ न लिया गया हो तथा सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा। विस्तृत जानकारी के लिए जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति से सम्पर्क कर सकते हैं।
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