अनुकंपा आश्रित दल का धरना विधानसभा में गूंजा

भोपाल। जबलपुर में शक्ति भवन के सामने 3 साल से धरना दे रहे मप्र विद्युत मंडल अनुकंपा आश्रित दल का मामला विधानसभा में भी उठाया गया लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई जवाब नहीं आया जो प्रदर्शनकारियों को राहत देता हो। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के नियमित चल रहे धरने को भी अस्वीकार कर दिया तथा कहा कि वो समय समय पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। 

63. ( क्र. 807) श्री रामनिवास रावत: क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 
(क) मप्र विद्युत मण्‍डल की विभिन्‍न कंपनियों में अनुकंपा नियुक्ति पर कब से रोक लगाई गई और क्‍यों? 
(ख) विद्युत विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए क्‍या जबलपुर में पिछले तीन वर्ष से धरना चल रहा है? यदि हाँ, तो बतावें कि आंदोलनकारियों की मांग क्‍या है तथा उनकी मांग अनुसार किस-किस कर्मचारी की मृत्‍यु पर अनुकम्‍पा नियुक्ति की मांग की जा रही है? 
(ग) अनुकंपा नियुक्ति हेतु किस वर्ष में कंपनी द्वारा क्‍या नए नियम बनाए गए? उस अनुसार कितनों का अभी तक अनुकंपा नियुक्ति दी गई? उसकी सूची देवें? 
(घ) विद्युत कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा (बाहा स्‍त्रोत प्रदाता) तथा संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के स्‍थान पर अनुकंपा नियुक्ति क्‍यों नहीं दी जा रही हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पारस चन्‍द्र जैन): 
(क) म.प्र. राज्‍य विद्युत मंडल की विभिन्‍न उत्‍तरवर्ती कम्‍पनियों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति में रोक नहीं लगाई गई है। 
(ख) ''मप्र विद्युत मंडल अनुकंपा आश्रित दल'' संस्‍था के कुछ प्रतिनिधियों द्वारा शक्ति भवन परिसर के बाहर समय-समय पर धरना दिया जाता रहा है एवं कुछ ज्ञापन भी दिये गये हैं। संस्‍था के मांग पत्र की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। 
(ग) राज्‍य शासन के अनुमोदनानुसार, मप्र राज्‍य विद्युत मंडल की 6 उत्‍तरवर्ती कंपनियों द्वारा ''अनुकंपा नियुक्ति नीति 2013'' वर्ष 2013 में जारी की गयी है, जिसके अनुसार, कंपनी के ऐसे कार्मिक जो राज्‍य शासन की अधिसूचना दिनांक 10.04.2012 के द्वारा कंपनी में अंतिम रूप से आंतरित एवं आमेलित हुए हैं एवं कंपनी द्वारा नियंत्रित है, की कंपनी सेवाकाल में मृत्‍यु होने पर, पात्र आश्रित को, नीति में निहित शर्तों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। तदुपरांत, ''अनुकंपा नियुक्ति नीति 2013'' में संशोधन कर ''अनुकंपा नियुक्ति नीति 2013 (संशोधित) '' वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 में जारी की गई है, जिसके अनुसार दिनांक 10.04.2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्‍चात् पूर्ववर्ती म.प्र.विद्युत मंडल/कंपनी में, कार्य करते समय दुर्घटना मृत्‍यु के प्रकरणों को भी शामिल किया गया है। सभी छ : उत्‍तरवर्ती कंपनियों द्वारा दिवंगत कार्मिकों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है, जिनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। 
(घ) मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित तथा कंपनियों द्वारा जारी अनुकंपा नियुक्ति नीति में चिन्हित संविदा पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है तथा अनुकम्‍पा नियुक्तियां संविदा के पदों पर दी गयी हैं। बाहय स्‍त्रोत के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा नियुक्‍त कार्मिक आवश्‍यकतानुसार अस्‍थायी रूप से कार्य पर लगाए जाते है एवं इन्‍हें अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं है।

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