
न्यायमूर्ति सुजय पॉल की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता पन्ना जिले के बराछ गांव के लालता प्रसाद पटैल सहित अन्य प्रभावितों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत अवस्थी, आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ला, सुधाकरणमणि पटैल व देवेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि 2103 के भूअधिग्रहण अधिनियम के मुताबिक मुआवजा तय होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कायदे से मौजूदा बाजार मूल्य के अनुरूप लाभ मिलना चाहिए। बराछ गांव को विशिष्ठ गांव का दर्जा हासिल है, ऐसे में वहां का रेट निर्धारण भी विशिष्ठ होना चाहिए।