PANNA देवरी प्रोजेक्ट का मुआवजा क्यों नहीं दिया: हाईकोर्ट ने पूछा

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने तीन साल बाद भी मुआवजा तय न किए जाने के मामले में राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। मामला पन्ना जिलांतर्गत देवरी तालाब प्रोजेक्ट अंतर्गत बांध निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीनों की समुचित क्षतिपूर्ति, उचित मुआवजा का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता के अभाव को कठघरे में रखे जाने से संबंधित है।

न्यायमूर्ति सुजय पॉल की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता पन्ना जिले के बराछ गांव के लालता प्रसाद पटैल सहित अन्य प्रभावितों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत अवस्थी, आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ला, सुधाकरणमणि पटैल व देवेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा। 

उन्होंने दलील दी कि 2103 के भूअधिग्रहण अधिनियम के मुताबिक मुआवजा तय होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कायदे से मौजूदा बाजार मूल्य के अनुरूप लाभ मिलना चाहिए। बराछ गांव को विशिष्ठ गांव का दर्जा हासिल है, ऐसे में वहां का रेट निर्धारण भी विशिष्ठ होना चाहिए।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!