शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने पर प्रधान सचिव हाईकोर्ट में तलब

Bhopal Samachar
पटना। हर साल टीईटी यानि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है। मामले पर 27 जून को अलगी सुनवाई होगी। कार्यकारी मुख्य न्यायधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति समरेंद्र प्रताप सिंह की खंडपीठ ने प्रमोद कुमार की ओर से दायर पीआईएल पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में एक सर्कुलर जारी कर हर वर्ष टीईटी आयोजित करने की बात कही थी लेकिन केवल वर्ष 2011 में ही इसका आयोजन किया गया। सरकार अपने सर्कुलर पर अमल नहीं कर रही है। इस पर कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिन को 27 जून को उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

गौरतलब है कि सीबीएसई सीटेट परीक्षा हरेक साल में दो बार आयोजित करती है लेकिन बिहार में टेट एग्जाम का आयोनज सिर्फ एक बार किया गया है। इससे स्टूडेंट्स का भारी नुकसान हो रहा है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!