गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बंद कराए सरकार: हाईकोर्ट

दयानंद शर्मा/चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गोरक्षा के नाम पर चल रही गुंडागर्दी पर कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव व डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटे जो कानून को हाथ लेकर अराजकता फैला रहे हैं।

बेंच ने प्रदेश में गोरक्षा दलों के नाम पर पनप रही गुंडों की फौज पर लगाम लगाने को डीजीपी को निर्देश दिए हैं। मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती और इस प्रकार की गुंडागर्दी पर रोक नहीं लगाई गई तो लोगों का कानून व्यवस्था से विश्र्वास उठा जाएगा।

सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के युवक मुस्तैन का बीती दिनों कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में शव मिला था। मृतक के पिता की याचिका पर हाईकोर्ट सीबीआइ को जांच सौंप चुका है और साथ ही डीसी, एसपी, डीएसपी तथा शाहाबाद के एसएचओ का तबादला जिले से दूर करने के आदेश जारी कर चुका है।

इसी बीच हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में गोरक्षा दलों के नाम पर पनप रहे असामाजिक व गुंडा तत्वों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून को हाथ में लेकर मनमाने तरीके से काम करने वाले लोगों को रोकने के लिए सरकार अभी तक गंभीर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार प्रशासन का अमला संस्थाओं के प्रभाव में काम कर रहा है यह चिंताजनक स्थिति है।

मामले में मृतक युवक मुस्तैन के पिता ने हाईकोर्ट में अवैध हिरासत को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसमें जांच के दौरान सामने आया था कि गोरक्षा दल ने नाका लगाकर वाहन को रोका था और आरोप लगाया था कि वाहन में मौजूद लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। जब गोरक्षा दल डटा रहा तो वे वाहन छोड़कर भाग गए।

मृतक के पिता ने कहा था कि उन्हें लगता है कि इसी मामले में उनके बेटे को मारा गया है। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान गोरक्षा दलों की भूमिका पर सवालिया निशान लगाया था। कोर्ट ने टिप्पणियों में गोरक्षा दल के नाम पर नाकेलगाने और लोगों की पिटाई पर आपत्ति जताई थी। अब इस बारे में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कड़े कदम उठाने और कानून को हाथ में लेने वालों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए हैं।

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