भोपाल। लगातार बढ़ रहे पारे को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने दोपहर एक बजे के बाद कोई स्कूल नहीं लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत CBSE समेत किसी भी बोर्ड या मंडलों से संबद्ध स्कूल दोपहर एक बजे तक ही लगेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। MP SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने बताया कि उनका आदेश CENTRAL सहित सभी PRIVET व GOVERNMENT स्कूलों पर लागू होगा। SCHOOL शुरू होने का समय भले ही कुछ हो पर दोपहर एक बजे के बाद कोई भी कक्षा संचालित नहीं होगी। आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे।गर्मियों में सभी स्कूलों के लिए TIME LIMIT के ORDER
April 08, 2016
भोपाल। लगातार बढ़ रहे पारे को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने दोपहर एक बजे के बाद कोई स्कूल नहीं लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत CBSE समेत किसी भी बोर्ड या मंडलों से संबद्ध स्कूल दोपहर एक बजे तक ही लगेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। MP SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने बताया कि उनका आदेश CENTRAL सहित सभी PRIVET व GOVERNMENT स्कूलों पर लागू होगा। SCHOOL शुरू होने का समय भले ही कुछ हो पर दोपहर एक बजे के बाद कोई भी कक्षा संचालित नहीं होगी। आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे।| भोपाल समाचार से जुड़िए |
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