NEET: केंद्र की मांग खारिज, 1 मई को ही होगी परीक्षा

नईदिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें उससे मांग की थी कि मेडिकल कॉलेजोें में प्रवेश के लिए 1 मई को होने वाली राष्ट्रीय एलिजिहबिलटी टेस्ट को सिर्फ 24 जुलाई को ही कराया जाए।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीमकोर्ट से गुहार लगाई थी कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 1 मई को होने वाले नेशनल एलिजिबिल्टी एन्ट्रेस टेस्ट को टाल दिया जाए और 24 जुलाई को ही इस परीक्षा का आयोजन किया जाए ताकि तैयारी कर रहे छात्रों को और समय दिया जा सके. इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि राज्यों की ओर से कराए जाने वाली परीक्षाओं को रद्द न किया जाए।

गौरतलब है कि गुरुवार को ही सुप्रीमकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुआ था कि देश में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा NEET का आयोजन किया जाएगा. साथ ही राज्यों में होनी वाली परीक्षाओं को भी रद्द करने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने कहा कि ये परीक्षा 1 मई को और 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि 1 मई को होने वाली AIPMT परीक्षा को ही नेशनल एलिजिबिल्टी एन्ट्रेस टेस्ट माना जाएगा। जो छात्र इस परीक्षा के लिए आवदेन नहीं कर पाए हैं वह 24 जुलाई को होने वाली परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं।

इस आदेश के आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा था कि वह इसके खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे क्यों कि अचानक आए इस तरह के निर्णय से छात्रों को तैयारी का समय नहीं मिल पाएगा।
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