दिलीप सूर्यवंशी एवं पत्नि के खिलाफ FIR के आदेश

भोपाल। कड़की के दिनों में शिवराज सिंह की राजनीति चमकाने वाले भोपाल के पॉवरफुल सरकारी ठेकेदार दिलीप सूर्यवंशी, उनकी पतिन मीना सूर्यवंशी एवं विंध्याचल एक्सप्रेस कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेन्द्र त्रिपाठी के खिलाफ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रीवा ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। श्री सूर्यवंशी दिलीप बिल्डकॉन के मालिक भी हैं। 

मामला रीवा का है। उक्त मामले में आरोपियों को 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है व मामला गैरजमानती है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी सम्भावित है। मामला जनहित में अधिवक्ता संतोष सिंह ने परिवादी के रूप में दायर किया है। प्रकरण की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेन्द्र उपाध्याय ने किया। 
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