पटना। बिहार राज्य मंत्रिपरिषद के प्रदेश में गुरुवार को शराबबंदी को मंजूरी दिए जाने तथा इसको लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बाद प्रदेश में मध्य रात्रि से शराबबंदी लागू हो गई है।
बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कल बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 सर्वसम्मति से पारित कर दिए जाने के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में शराबबंदी को मंजूरी दे दी गयी।
बिहार उत्पाद आयुक्त कुंवर जंग बहादुर ने बताया कि मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल जाने के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है जिसके तहत प्रदेश में आज मध्य रात्रि यानी 12 बजे के बाद से शराबबंदी लागू हो जाएगी और जो भी इसका उल्लंघन करेंगे वे बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 के तहत सजा के भागीदार होंगे।