दैनिक वेतनभोगियों को कम से कम 10 लाख तो देना ही होगा

भोपाल। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रेगुलर करने के मामले में राज्य सरकार की मुश्किल कम नहीं हुई है। इस मामले में सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सरकार को इन दैवेभो कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से 240 दिन बाद की अवधि का एरियर देना पड़ेगा। एक कर्मचारी को यह कम से कम दस लाख रुपए करीब होगा। इस मान से सरकार पर अरबों रुपए को बोझ आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 21 जनवरी को दिए आदेश में दैवेभो को रेगुलर करने के मामले दिए आदेश में एरियर देने का उल्लेख किया था। 

सरकार के खिलाफ याचिका दायर करने वाले दैवेभो कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष गोकुल चंद्र राय का कहना है कि कई कर्मचारी दस- पंद्रह साल और कई तो इससे पहले से भी कार्यरत हैं। इनमें से एक कर्मचारी को लाखों रुपए का एरियर बनता है।
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