हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा

ग्वालियर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है। 2008 के विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र में निर्वाचन आयोग को गलत जानकारी देने को लेकर यह याचिका दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने दायर की है। शुक्रवार को जस्टिस एनके गुप्ता की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। 

रिवीजन याचिका में याचिकाकर्ता राजेंद्र भारती ने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव नामांकन पत्र में वाहन वाले कॉलम में निरंक भरा है। जबकि प्रचार के दौरान जिगनी थाना क्षेत्र में उनका वाहन प्रचार करते पकड़ा गया। उन्होंने अपने भतीजे विवेक मिश्रा के नाम अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी कर उक्त वाहन को छुड़ाया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि उम्मीदवार के रूप में नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अरविंद दूदावत ने हाईकोर्ट में तर्क रखा कि उक्त मामला सुनवाई योग्य ही नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाए। 
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