इंदौर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ हाई कोर्ट में लगी चुनाव याचिका में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सीएम के वकील को गवाहों का कूट परीक्षण करना था, लेकिन उन्होंने इसके लिए समय ले लिया। याचिका में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। उधर विजयवर्गीय के खिलाफ धारा 340 के आवेदन पर दर्ज केस में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट कोर्ट को मिल गई। प्रकरण में नोटरी को नोटिस जारी किया गया है।
महू विधानसभा सीट पर विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अंतरसिंह दरबार ने यह चुनाव याचिका दायर की है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान विजयवर्गीय ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में करने के लिए ऐसी घोषणाएं कीं जो भाजपा के चुनावी घोषणा-पत्र में थीं ही नहीं। सीएम ने मेट्रो को महू तक लाने और पट्टाधारियों को मालिकी हक देने की घोषणा भी की थी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सीएम को नोटिस जारी कर पूछा था कि वे गवाहों का प्रति परीक्षण करना चाहते हैं? याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट रवींद्रसिंह छाबड़ा और विभोर खंडेलवाल पैरवी कर रहे हैं। शुक्रवार को याचिकाकर्ता के गवाह अंतरसिंह दरबार और नरेंद्रसिंह सलूजा उपस्थित हुए। सीएम की ओर से एडवोकेट उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने गवाहों के प्रति परीक्षण के लिए समय ले लिया।