हड़ताल से घबराई बिजली कंपनी ने सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया

जबलपुर। बिजली कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन व हड़ताल जैसी समस्याओं से बचने के लिये कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया है। 

मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के क्षेत्रांतर्गत जबलपुर, सागर, रीवा एवं शहडोल संभागों के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत: मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 25 फरवरी 2016 से आगामी तीन माह की अवधि के लिए मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं को मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है। कंपनी द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन अथवा हड़ताल आदि में लिप्त न हों तथा पूरी लगन से अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहें।
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