वैध हो या अवैध, सारे होर्डिंग हटाओ: हाईकोर्ट

इंदौर। शहर को होर्डिंग मुक्त बनाने की नगर निगम की कार्रवाई को हरी झंडी मिल गई है। हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच (डीबी) ने इंदौर होर्डिंग होल्डर ट्रेडर्स एसोसिएशन की अपील खारिज करते हुए तय कर दिया है कि अब शहर की सड़कों के आसपास एक भी होर्डिंग नहीं लगेगा।

एसोसिएशन ने पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने इसे खारिज करते हुए निगम की कार्रवाई को सही ठहराया था। एसोसिएशन ने इसके खिलाफ डीबी में अपील की। उसकी ओर से सीनियर एडवोकेट आनंद मोहन माथुर और निगम की ओर से एडवोकेट मनोज मुंशी ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी किया। इसमें अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने माना की निगम की कार्रवाई सही है। यह भी कहा कि ऐसे तमाम होर्डिंग जो यातायात में बाधित या खतरनाक हैं, उन्हें हटाया जाए।

वैध-अवैध दोनों हटेंगे
एडवोकेट मुंशी ने बताया कोर्ट के आदेश के बाद निगम लगातार कार्रवाई कर सकेगा। आदेश में स्पष्ट है कि सड़क के आसपास कोई होर्डिंग नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वैध-अवैध का सवाल ही नहीं। हर तरह के होर्डिंग हटाए जा सकेंगे। 

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