पति को ‘हाथी’ बुलाना तलाक का आधार

नई दिल्ली। देश में तलाक के मामलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि अगर पत्नी अपने पति को ‘हाथी’, या ‘मोटा हाथी’ कहती है तो ये तलाक लेने के लिए काफी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे शादीशुदा जीवन पर काफी असर पड़ता है। जस्टिस विपिन सांघी ने कहा, ‘पत्नी द्वारा पति को ‘हाथी’, ‘मोटा हाथी’, कहना दुर्व्यवहार है। भले कोई ओवरवेट ही क्यों न हो। यह किसी के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म करने जैसा है।

पत्नि हमेशा करती थी अपमान
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  दिल्ली के एक कारोबारी ने तलाक की अर्जी दी थी। इसमें उसने कहा था कि पत्नि उसके वजन को लेकर उसका हमेशा अपमान करती है और उसे 'मोटा हाथी' कहती है। पति के मुताबिक, पत्नि यह भी ताना मारती थी कि वह उसके यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने में अक्षम है। कड़े डाइट प्लान और कसरत के बावजूद यह शख्स अपना वजन कम करने में नाकाम रहा। पत्नि उसे लगातार 'हाथी' या 'मोटा हाथी' कहकर जलील करती थी। इस मानसिक उत्पीड़न से बचने के लिए पति ने कानूनी रास्ता अपनाया। मीडिया रिपोर्ट्स में पति के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि पत्नि के अपने ससुराल वालों से अच्छे रिश्ते नहीं थे और वह उनसे बुरा बर्ताव करती थी।

क्या है मामला?
बता दें कि फैमिली कोर्ट में 2012 में यह मामला आया था। फैमिली कोर्ट ने इस जोड़े को तलाक की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद पत्नि ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसपर जस्टिस ने कहा कि अगर पत्नी अपने पति को ‘हाथी’, या ‘मोटा हाथी’ कहती है तो ये तलाक लेने के लिए काफी है। पत्नी ने हाईकोर्ट में फैमिली कोर्ट के फैसले को यह कहकर चुनौती दी थी कि उस पर आरोप ‘अस्पष्ट और संदर्भ से अलग’ हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने 22 मार्च को महिला के इस तर्क को खारिज कर दिया और फैमिली कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी।

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