प्राचार्य के वित्तीय अधिकार नहीं छीन सकते कलेक्टर !

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर बैतूल के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके जरिए प्राचार्य के वित्तीय अधिकार छीन लिए गए थे। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के साथ ही हायर सेकेंड्री स्कूल बडोरा की प्राचार्य श्रीमती शाकुंतला खातनकर ने राहत की सांस ली।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति शांतनु केमकर की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सेवानिवृत्त अधिकारी किशन बाईकर ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सेवानिवृत्ति लाभ रोके जाने का आरोप लगाया था। इसकी सत्यता का परीक्षण किए बगैर 17 फरवरी 2016 को सीधे कार्रवाई की गाज गिरा दी गई। इसके तहत न केवल वित्तीय अधिकार छीने गए बल्कि आरके तेल्कर नामक शिक्षक को प्राचार्य का पदभार दे दिया गया। इसीलिए न्यायहित में हाईकोर्ट आना पड़ा। हाईकोर्ट ने मामले पर गौर करने के बाद कलेक्टर बैतूल के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने निर्देश दे दिया।
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